उम्रकैद की सजा: क्या 14 साल के बाद आरोपी जेल से छूट जाएगा

आम तौर पर लोगों के बीच ये धारणा है कि उम्रकैद की सजा 14 साल की होती है। यानी 14 साल के बाद आरोपी जेल से छूट जाएगा। उनमें से एक ये भी है कि जेल में दिन और रात अलग-अलग गिने जाते हैं. किसी आरोपी का जुर्म तय हो जाने के बाद कोर्ट उसके गुनाहों के आधार पर सजा देता है। गुनाह जितना बड़ा होगा सजा उतनी ज्यादा होगी। इसमें कुछ साल की जेल, फांसी, उम्रकैद जैसी सजा आते हैं।

फांसी की सजा को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फांसी यानी सीधे मौत। 14 साल या 20 साल जैसा कोई नियम नहीं है। उम्रकैद का मतलब आजीवन कारावास ही होता है। उम्रकैद की सजा यानी एक अपराधी को पूरी जिंदगी जेल में ही रहना होता है। जिंदगी की अंतिम सांस तक।

कानून में कहीं नहीं लिखा है कि उम्रकैद की सजा 14 साल की होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के अपने जजमेंट में स्पष्ट कहा कि आजीवन कारावास का मतलब जीवनभर के लिए जेल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोर्ट ने इसकी और अधिक व्याख्या करने से इनकार करते हुए कहा कि उम्रकैद का मतलब ताउम्र जेल।

राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि उम्रकैद के आरोपी को 14 साल में रिहा करे, 20 साल में या मौत होने तक जेल में रखे। उम्रकैद की सजा पाए कैदी को कम से कम चौदह साल जेल में बिताने ही है। प्रोविजन के अनुसार जब अपराधी 14 साल की सजा काट लेता है तो उसके व्यवहार के आधार पर उसके केस को सेंटेंस रिव्यू कमिटी के पास भेजा जाता है। कैदी के व्यवहार को देखते हुए राज्य सजा में कमी कर सकते हैं।

क्या जेल में 12 घंटे को 1 दिन और अगले 12 घंटे को 2 दूसरा दिन गिना जाता है यानी जेल में रात और दिन को अलग-अलग गिना जाता है।

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कानून में ये कहीं नहीं लिखा है कि जेल की सजा में दिन और रात को अलग अलग गिना जाता है। ये सब भ्रांतियां हैं. इससे दूर रहें। जेल में एक दिन का मतलब 24 घंटे ही होता है।

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